Top News

जिले की सभी दवा दुकानों में CCTV कैमरा अनिवार्य, एक सप्ताह में पालन नहीं करने पर होगी सीलबंदी कार्रवाई

 जिले की सभी दवा दुकानों में CCTV कैमरा अनिवार्य, एक सप्ताह में पालन नहीं करने पर होगी सीलबंदी कार्रवाई

मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में NCORD राज्य स्तरीय बैठक सम्पन्न, मेडिकल स्टोर्स में NDPS एवं NRx दवाओं की निगरानी के लिए अंदर-बाहर कैमरा लगाना जरूरी

एमसीबी/05 मई 2026/ जिले में नशीली एवं मनःप्रभावी औषधियों के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सभी रिटेल (फुटकर) एवं होलसेल (थोक) दवा दुकानों/एजेंसियों में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरा स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 04 मई 2026 को आयोजित NCORD (नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन) की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में यह कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

बैठक में सभी विभाग प्रमुखों, कलेक्टरों एवं जिला दण्डाधिकारियों को स्वापक एवं मनःप्रभावी औषधियों (NDPS), NRx  श्रेणी की दवाओं तथा अन्य औषधियों की सतत निगरानी एवं दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स, दवा दुकानों एवं एजेंसियों को अपने प्रतिष्ठानों के अंदर एवं बाहर CCTV  कैमरा स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।

जिला प्रशासन ने बताया कि पूर्व में भी दवा दुकानों को  CCTV  कैमरा लगाने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु निरीक्षण में यह पाया गया कि कई दुकानों में कैमरे या तो लगाए नहीं गए हैं अथवा बंद स्थिति में हैं। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अब एक सप्ताह की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई है।

निर्देशानुसार सभी दवा दुकान संचालकों को आगामी एक सप्ताह के भीतर अपने प्रतिष्ठानों में  CCTV  कैमरा स्थापित कर उसे चालू स्थिति में रखना होगा। समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उड़नदस्ता दल गठित कर सघन निरीक्षण

Post a Comment

और नया पुराने